Swati Maliwal Assault Case : कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा -जानिए पूरा मामला

Swati Maliwal Assault Case

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोपित और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।बिभव को तीन दिन की पुलिस कस्टडी की अवधि खत्म होने के बाद पेश किया गया था।

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मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली।वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत याचिका में बिभव ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा था कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस हिरासत में रखा गया। इसके लिए मुआवजा भी मांगा।बता दें, स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति ने इस संबंध में 16 मई को पुलिस में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने बिभव को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया था।

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आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री आवास पर हुए कथित हमले और बदसलूकी मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ( CM KEJIWAL) ने कुछ दिन पहले ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा था वह मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में ये बातें कहीं थीं।

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