Haryana News: पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है।केंद्र सरकार ने अब पराली जलाने पर जुर्माना राशि दोगुनी करने का फैंसला किया है।केंद्र सरकार ने अब पराली जलाने पर जुर्माना राशि दोगुनी करने का फैंसला किया है। हरियाणा सरकार पहले ही पराली जलाने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश लागू कर चुकी है।
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केंद्र सरकार ने पांच एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी है।जिन किसानों के पास दो एकड़ से कम जमीन है, उन्हें पराली जलाने पर पर्यावरण जुर्माने के रूप में पांच हजार रुपये देने होंगे। वहीं जिन किसानों के पास दो से पांच एकड़ जमीन है और वे पराली जलाते पाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना 10 हजार रुपये होगा। पांच एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने पर 30 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।केंद्र सरकार के ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ ने NCR और इसके आसपास के इलाकों में ‘एनवायरमेंटल कंपेंसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून’ के प्रावधानों को लागू कर इस कानून में पराली जलाने पर जुर्माने और फंड के इस्तेमाल के प्रावधान की जानकारी दी हैं।