West Bengal: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार यानी की आज 7 फरवरी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को निचली अदालत से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी गई है।
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हालांकि, खंडपीठ ने मामले में एकमात्र दोषी रॉय को सुनाई गई सजा को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने रॉय को मौत की सजा सुनाने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
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न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सीबीआई ने जांच की थी, इसलिए सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है। गौरतलब है कि पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।