Karnataka विधानसभा में पारित बेंगलुरू गवर्नेंस बिल क्या हैं, इस सख्त कानून में क्या हैं प्रावधान ?

Karnataka Politics: 

Karnataka Politics: कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने “प्रभावी शासन, राजनीतिक जवाबदेही लाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने” के लिए ‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल 2024 को पेश किया।कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य में विपक्षी दल बीजेपी ग्रेटर बेंगलुरू गवर्नेंस बिल का राजनीतिकरण कर रहा है।

डी. के. शिवकुमार ने विपक्ष को दी ये नसीहत-  उप-मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा विपक्षी दल को भी अपनी राय रखे । वे सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं…बस इतना ही। मैं सभी को विश्वास में लेना चाहता हूं। हमें बेंगलुरु का विकास करने की जरूरत है।  हमारे पास इच्छाशक्ति है,लेकिन फिर भी हम सभी की सलाह लेंगे।कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को विधेयक पेश किया,जिसका उद्देश्य नगर प्रशासन को डिसेंट्रलाइज्ड करने के लिए 10 नगर निगमों की स्थापना करना है।विधेयक में ग्रेटर बेंगलुरू प्राधिकरण (जीबीए) की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

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उप मुख्यमंत्री के बयान से विपक्ष के उड़े होश-  कर्नाटक के उप- मुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार ने कहा विपक्षी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैंने इसे सदन के पटल पर रख दिया है। धागे-दर-धागे, इंच-दर-इंच तय करें। बेंगलुरू की आबादी 1.4 करोड़ है।”विपक्षी दल को भी अपनी राय रखने दें। विपक्षी दल को भी अपनी राय रखने दें।

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वे बस राजनीतिकरण कर रहे हैं…बस इतना ही। मैं सभी को विश्वास दिलानी चाहता हूं। हमें बेंगलुरू को विकास करने की जरूरत है। हमारे पास इच्छाशक्ति है, लेकिन फिर भी हम सभी की सलाह लेंगे। मैं इसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहता

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