CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर SC में क्या सुनवाई हुई ?- जानिए

दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। शुक्रवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और केजरीवाल के वकील अपना पक्ष रखेंगे।

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आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा है कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। दरअसल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CM केजरीवाल के बयान का जिक्र कोर्ट में किया कि केजरीवाल अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि AAP को वोट करेंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। हालांकि इस मामले पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम जमानत की मियाद और तारीख तय कर दी है। कब से कब तक केजरीवाल को राहत दी गई है। कौन क्या कह रहा है हमें इससे मतलब नहीं। बेहतर होगा कि हम कानूनी मुद्दे पर ही बहस केंद्रित रखें।

ईडी(ED) की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली CM की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। ईडी ने कहा की जब CM केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तब मजिस्ट्रेट ने तथ्यों की जांच की थी। मजिस्ट्रेट PMLA की धारा-19 के लागू करने से संतुष्ट थे। विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था, यही नहीं केजरीवाल के घर के बगल में उसका बंगला था। नायर सब मैनेज कर रहा था और वे सारी व्यवस्था करा रहा थे। केजरीवाल ने झूठे बहाने कर समन से परहेज किया। यह एक आरोपी व्यक्ति होने का संकेत है।

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उन्होंने कहा हमारे पास सबूत हैं कि विजय नायर इस नीति में पूरी तरह से शामिल है। मंत्रियों के लिए अलॉट बंगले में रहता था जबकि उस घर से उसका कोई लेना-देना नहीं था। अगर हमने वाकई सरथ रेड्डी पर दबाव डाला होता तो उन्होंने बिल्कुल अलग बयान दिया होता। सरथ रेड्डी ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने मुलाकात की, वे कह सकते थे कि केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे थे, जांच एजेंसी निष्पक्ष है और ऐसा भी नहीं है कि सबूत नहीं हैं। एजेंसी किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। बहरहाल, अब शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी जहां पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी अपना पक्ष रखेंगे।

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