Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा।गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उस दिन सुनवाई भी होगी।’’आम आदमी पार्टी AAP के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।
ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव के कारण किसी भी प्रकार की नरमी दिखाने का कडा विरोध किया था और कहा था कि आप के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए अलग वर्ग बनाने जैसा होगा।
तिहाड जेल में बंद है केजरीवाल
आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को देर शाम को गिर्फतार कर लिय़ा था। 7 मई को पीठ ने जिसमें न्यायमूर्ति दीपाकर दत्ता भी शामिल थे।केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को दो न्यायाधीशों की पीठ ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना ही उठ गई थी. पीठ ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ( Abhishek Singhvi) और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (Solicitor General SV Raju) की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को देर शाम को गिर्फतार कर लिय़ा था। 7 मई को पीठ ने जिसमें न्यायमूर्ति दीपाकर दत्ता भी शामिल थे।केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को दो न्यायाधीशों की पीठ ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना ही उठ गई थी. पीठ ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ( Abhishek Singhvi) और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (Solicitor General SV Raju) की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.