New Criminal Laws: नए क्रिमिनल लॉ पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को कहा कि ज्ञान हासिल करना ही आदमी की खुराक है।मेघवाल ने कहा, “इंटेलेक्ट वो सबके पास है, उसकी क्या खुराक है? क्या खुराक है? हां, पढ़ाई है ठीक है अच्छा कहा आपने पढ़ाई है, नॉलेज एक्वायर करना। अब आपको कोई पूछता है, आपके मोहल्ले में कि साहब न्यू क्रिमिनल लॉ आए हैं, ये क्या है, ज़रा बताओगे? नहीं-नहीं, ये हमारा काम नहीं, ये गृह मंत्रालय का है। तो आप बस इसको ना तो खुराक दे रहे, न ले रहे हो। कोई पूछ भी लेता है, तो बोले, नहीं मेरे सेक्शन का नहीं, इस सेक्शन का है। अरे भाई, वो तो आम आदमी है, तो उसने पूछा क्या है न्यू क्रिमिनल लॉ। ये मस्तिष्क चाहता भी है कि मैं इसको समझूं, पढ़ूं। अखबारों में भी खूब आता है, लेकिन अब हम पढ़ते नहीं हैं तो मस्तिष्क को खुराक नहीं मिली मस्तिष्क का खुराक है ज्ञान प्राप्त करना।
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क्या है नये कानून में जानें.. 1.पहली बार आतंकवादको परिभाषित किया गया ।2. राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध ।3. मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा।4.पीडि़त कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआइआर, जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी 5.राज्य को एकतरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं। पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा ।6. तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, एफआइआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल ।6. तलाशी और जब्ती में आडियो वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य
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कौन सा कानून लेगा किसकी जगह
1. इंडियन पीनल कोड (आइपीसी)1860 की जगह लागू हो रहा है – भारतीय न्याय संहिता 2023
2.क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) 1973 की जगह लागू हो रहा है – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
3. इंडियन एवीडेंस एक्ट 1872 की जगह लागू हो रहा है – भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023