सरकार ने लागू किये नए नियम, सिर्फ फास्‍टैग पर ही मिलेगा डिस्‍काउंट

केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में फास्‍टैग को जरूरी बना दिया है। नेशनल हाइवे पर स्थित टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ताओं को किसी भी छूट का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए FASTag अनिवार्य कर दिया है। भुगतान के डिजिटल मोड को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ये फैसला लिया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है, ताकि उपयोगकर्ताओं को केवल 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा करने की छूट दी जा सके। इसके बाद भी देश में लाखों वाहन बिना फास्‍टैग के ही दोगुना टोल दे रहे हैं लेकिन वाहन मालिक फास्‍टैग नहीं लगवा रहे हैं। इन्‍हीं लोगों पर शिकंजा कसने के लिए ही केंद्र सरकार की ओर से नियमों में बदलाव किये गए हैं। नए नियम के मुताबिक, फास्टैग लगी गाड़ी अगर 24 घंटे के भीतर उसी टोल प्लाजा पर वापस आती है तो इसकी एवज में मिलने वाले डिस्काउंट के लिए अलग से कोई रसीद कटाने की जरूरत नहीं होगी। टोल प्लाजा पर खुद ही उसके फास्टैग खाते से डिस्काउंट लगाकर पैसे कटेंगे। अब अगर आप कैश से के टोल टैक्स देते हैं तो आपको 24 घंटे में वापसी पर मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी।

मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि संशोधन भी स्वचालित छूट को सक्षम करेगा और 24 घंटे के भीतर वापसी की यात्रा पूरी होने पर कोई पूर्व प्राप्ति या सूचना आवश्यक नहीं होगी। मौजूदा समय में ये व्‍यवस्‍था थी कि अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा हुआ है और आप फास्टैग लेन में घुस जाते हैं तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा आपकी गाड़ी में लगा फास्टैग एक्टिव नहीं है तो भी आपसे डबल टैक्स वसूला जाएगा।

 

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