Doctor Rape Case: 9 अगस्त को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन-ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विशेष कॉलेज परिषद के सदस्यों की तरफ से 57 जूनियर डॉक्टरों या स्टूडेंटों को निलंबित करने का प्रस्ताव तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं ले लिया जाता।
Read Also: खून से सना चाकू और 3 बच्चों को लेकर पहुंचा थाने, बोला साहब! पत्नी बदचलन थी इसलिए मैंने गला…
याचिकाकर्ता जूनियर डॉक्टरों को 5 अक्टूबर को इस आरोप के चलते निलंबित कर दिया गया था कि वे राज्य की तरफ से संचालित मेडिकल कॉलेज में धमकी देने वाले कल्चर का हिस्सा थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मनमाने ढंग से संस्थान से निलंबित किया गया था।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय, वर्कप्लेस पर सुरक्षा और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कथित धमकी कल्चर को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि स्टूडेंट सहित कुछ असरदार लोग डॉक्टरों को धमका रहे हैं। साथ ही 57 चिकित्सकों/स्टूडेंट के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा कि इस समय आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विशेष कॉलेज परिषद के सदस्यों की तरफ से 5 अक्टूबर को अपनाए गए किसी भी प्रस्ताव को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
Read Also: दिल्ली -NCR में कब तक गर्मी का असर ?, इन राज्यों में भारी बारिश और रेड अलर्ट जारी होने की संभावना
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक राज्य सरकार इस सिलसिले में कानून के मुताबिक कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक ये प्रस्ताव लागू नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि विशेष कॉलेज परिषद के सदस्यों के पास याचिकाकर्ताओं को निलंबित या निष्कासित करने का अधिकार नहीं है।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter. Total Tv App

