Excise Policy Scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (एएपी) के नेता अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने आपराधिक मामले में मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि केजरीवाल ने निचली अदालत के जिस आदेश को चुनौती दी है, वो दो महीने पुराना है न कि कोई नया आदेश है। हाई कोर्ट ने उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले में एजेंसी की दर्ज शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जारी समन को चुनौती दी गई है।
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केजरीवाल के वकील ने इस आधार पर शिकायत के गुण-दोष पर सवाल उठाया कि समन एक अधिकारी ने जारी किया था, जबकि शिकायत किसी दूसरे अधिकारी ने दर्ज करायी थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सत्र अदालत के 17 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। ईडी के वकील ने याचिका के गुण-दोष पर शुरुआती ऐतराज जताया।
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केजरीवाल ईडी की शिकायत पर उन्हें पेश होने का निर्देश देने वाली एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत गए थे। केजरीवाल ने उन्हें जारी किए गए समन से बचने के लिए ईडी की दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत के जारी समन को चुनौती दी थी। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायतें दायर की थीं और अनुरोध किया था कि दिल्ली की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से जुड़े मामले में जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।