नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे लाइन के आसपास बनी झुग्गियां फिलहाल नहीं हटाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की तरफ से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर 4 हफ्तों में इस मसले का हल निकालेंगे, तब तक झुग्गियां नहीं हटाई जाएंगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर कहा था कि सरकार को 3 माह में ये झुग्गियां हटानी होंगी। दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे करीब 48,000 बस्तियां हैं।
Also Read जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया
सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तीन माह के भीतर हटाने का निर्देश देते हुए कहा था कि इसमें किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश दिया था।
इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि अवैध निर्माण हटाने पर कोई अदालत रोक नहीं लगाएगी और यदि किसी मामले में रोक आदेश पहले से जारी हो चुका है तो वह प्रभावी नहीं होगा।
Also Read पेट्रोल और डीजल फिर सस्ते हुए, दिल्ली में इस कीमत पर मिल रहा तेल
कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के किनारे लगे कूड़े और प्लास्टिक थैलियों के ढेर को भी हटाने का आदेश देते हुए एक महीने में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। बता दें, हाल ही में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास बनी झुग्गियां हटाई जाएं।
कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगी। इस पूरे मामले पर अब केंद्र सरकार ने कहा है कि वह रेलवे और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस मामले का हल ढूंढेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक महीने का समय निर्धारित किया है।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.
