नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपित को 20 साल की सजा

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Tripura News: त्रिपुरा के धलाई जिले के कमालपुर अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी चंदन माली ने 2022 में एक पड़ोसी के घर में जबरन घुसकर गया, जहां नाबालिग लड़की अकेली थी। उसने लड़की के साथ बलात्कार किया और उसका गला घोंट दिया। Tripura News: 

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बेटी की चीख सुनकर पास में ही मौजूद पीड़िता की मां दौड़कर घर पहुंची तो उसने चंदन माली को घर से भागते हुए देखा। अदालत ने उसे बुधवार 6 मार्च को दोषी पाया और शुक्रवार यानी की आज 8 मार्च को उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई।

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एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर इंदुभूषण देब ने कहा कि चंदन माली नाम एक व्यक्ति पड़ोसी के घर में जबरन घुस गया और लड़की के साथ बलात्कार किया और उसका गला घोंट दिया। उस समय लड़की के माता-पिता घर पर नहीं थे। अदालत ने बुधवार 6 मार्च को उसे दोषी पाया और शुक्रवार 8 मार्च को उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई।

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