सोना तस्करी मामला: कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या की जमानत याचिका खारिज की

Gold Smuggling Case: आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सोना तस्करी की आरोपी कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ ​​रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले के दूसरे आरोपी तरुण राजू को जांच जारी रहने तक 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।डीजीपी रैंक के अधिकारी के.रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या फिलहाल परप्पना अग्रहारा जेल में बंद है।

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राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तीन मार्च को दुबई से बेंगलुरू पहुंची रान्या से केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की छड़ें जब्त की थीं।इसके बाद डीआरआई को उनके आवास पर ली गई तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपया भी बरामद किया।

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पूछताछ के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि तरुण राजू तस्करी के काम में रान्या की मदद करता था, कथित तौर पर वो भारत में सोने को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने और दूसरी चीजों को देखता था।दोनों को हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

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