भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(SEBI) ने मंगलवार को कहा कि उसने केवाईसी(KYC) पंजीकरण करने वाली एजेंसियों(KRA) के लिए एक ‘निवेशक चार्टर’ बनाया है, जिसमें निवेशकों को दी जाने वाली सेवाओं के साथ उनके अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र का भी विवरण है।
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इसके अलावा, निवेशक चार्टर KRA की गतिविधियों के साथ निवेशकों को ‘क्या करें और क्या न करें’ के बारे में भी जानकारी मुहैया कराएगा। इस चार्टर का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के बारे में निवेशकों की जागरूकता को बढ़ाने में मदद करना है। निवेशक/ग्राहक को निवेशक सेवा अनुरोधों का लाभ उठाने के लिए केवाईसी का पंजीकरण करने वाली एजेंसियों से निपटना पड़ता है।
KRA निवेशकों या पंजीकृत मध्यस्थों को KYC (अपने ग्राहक को जानें) के पंजीकरण एवं संशोधन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए आसान पहुंच प्रदान करती हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने परिपत्र में पंजीकृत केआरए से निवेशक चार्टर को मौजूदा एवं नए निवेशकों के संज्ञान में लाने के लिए कहा है। SEBI ने चार्टर को KRA की वेबसाइट पर डालकर और कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने को कहा है।
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SEBI ने कहा कि KYC पंजीकरण एजेंसियां पंजीकृत मध्यस्थों के जरिये प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के KYC रिकॉर्ड के पंजीकरण और संशोधन की सुविधा देती हैं, जिससे निवेशक की पहचान का सत्यापन और मान्यता सुनिश्चित होती है।