BMW एक्सीडेंट मामले में आरोपी गगनप्रीत को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi

Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने धौला कुआं में हुई दुर्घटना में बीएमडब्ल्यू कार चालक आरोपी महिला गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत बुधवार को 27 सितंबर तक बढ़ा दी।इस दर्दनाक हादसे में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी घायल हो गई थीं।Delhi

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न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने महिला की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।अदालत ने आरोपी की ओर से दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें दुर्घटना की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी।Delhi

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अदालत में महिला की जमानत याचिका पर भी बहस हुई और मामले की सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित कर दी गई।गगनप्रीत कौर (38) को गैर इरादतन हत्या और अन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद 15 सितंबर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव एवं हरि नगर के निवासी नवजोत सिंह (52) की दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर रविवार दोपहर को हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद घर लौट रहे थे।Delhi

वित्त मंत्रालय में उप सचिव नवजोत की रविवार को दिल्ली में एक बीएमडब्ल्यू कार से हुए हादसे में मौत हो गई थी। इस हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई हैं।नवजोत सिंह के परिजन सतनाम सिंह ने कहा, वह व्यक्ति (मोहम्मद गुलफाम) जो उन्हें अस्पताल ले गया, एक फ़रिश्ता है, जिसकी वजह से उनकी पत्नी (नवजोत की पत्नी) बच गई। उनके सिर में चोट है। उसने उनकी बहुत मदद की और आज सुबह उनसे मिलने भी आया।”सतनाम सिंह ने घायलों को चिकित्सा सहायता मिलने तक उनके साथ रहने के लिए गुलफाम की प्रशंसा की।Delhi

उन्होंने कहा, “दुर्घटना की ज़िम्मेदार महिला ने उस व्यक्ति से कहा कि वह उन्हें मुखर्जी नगर के अस्पताल ले जाए। वह तब तक उनके साथ रहा जब तक उनके (नवजोत) रिश्तेदार अस्पताल नहीं पहुंच गए और उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं मिल गई।”Delhi

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