Sabarimala: केरल में सबरीमाला स्वर्ण विवाद पर गरमाई सियासत, केरल उच्च न्यायालय ने दिया जांच का आदेश

Sabarimala: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को सबरीमाला में द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों की सोना चढ़ी ताम्र-पट्टियों के कम वजन से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) की सतर्कता टीम द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच पर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद एसआईटी के गठन का आदेश दिया।Sabarimala

Read Also-Bollywood: अभिनेत्री सैयामी खेर बनी आयरनमैन इंडिया’ की ब्रांड एंबेसडर

इससे पहले, न्यायालय ने टीडीबी सतर्कता टीम को द्वारपालकों के कम वजन की जांच करने का निर्देश दिया था, जब उन्हें 2019 में व्यवसायी उन्नीकृष्णन पोट्टी द्वारा प्रायोजित चेन्नई स्थित एक फर्म को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भेजा गया था।एसआईटी का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक एस शशिधरन करेंगे और इसके कामकाज की निगरानी अपराध शाखा प्रमुख, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एच वेंकटेश करेंगे।साइबर पुलिस के अधिकारियों को भी टीम में शामिल किया गया है।Sabarimala

Read Also- Weather: दिल्ली में बारिश की संभावना, ‘मध्यम’ श्रेणी में वायु गुणवत्ता

सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय को एसआईटी में शामिल होने वाले अधिकारियों के नाम सुझाए थे।शशिधरन का चयन 2022 के एलंथूर मानव बलि मामले समेत जटिल आपराधिक मामलों की जांच में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।Sabarimala

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जांच गोपनीय रखी जाए और रिपोर्ट सीधे उसे सौंपी जाए।पिछले हफ्ते, अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. टी. शंकरन की निगरानी में सबरीमाला मंदिर में सोने समेत सभी कीमती चीजों की एक व्यापक सूची तैयार करने का आदेश दिया था।जांच के दौरान, टीडीबी विजिलेंस ने पोट्टी से दो दिनों तक पूछताछ की, जिसके बाद अदालत में रिपोर्ट दाखिल की गई।इस बीच, देवस्वओम मंत्री वी.एन. वासवन ने घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।Sabarimala

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *