Congress नेता खेड़ा ने गुवाहाटी HC में अग्रिम जमानत खारिज होने के खिलाफ SC का रुख किया

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Congress नेता पवन खेड़ा ने रविवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के विरुद्ध आरोपों के संबंध में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। खेड़ा ने सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां होने का आरोप लगाया है। उच्चतम न्यायालय में वाद की स्थिति के अनुसार, इस मामले को अभी तक किसी पीठ को सौंपा नहीं गया है।Congress

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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पार्थिव ज्योति सैकिया ने 24 अप्रैल को खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।आरोपों के बाद, मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत खेड़ा और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले खेड़ा को सात दिन की अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया और खेड़ा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा था।Congress

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