Haryana: CM सैनी ने प्रेस वार्ता कर विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने के रोड मैप पर की चर्चा

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Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस वार्ता करके मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 15 एजेंडा रखे गए जिनमें से 14 एजेंडा किए गए मंजूर। मंत्रिमंडल की बैठक में नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को दी गई मंजूरी। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी।नई नीति में आयु को 25 प्रतिशत, कैडर में अनुभव को 25 प्रतिशत तथा अन्य फैक्टर को 50 प्रतिशत दिया गया वेटेज। मंत्रिमंडल ने पति पत्नी मामलों में मेरिट अंक 5 से बढ़कर 10 करने के प्रस्ताव को भी प्रदान की स्वीकृति। Haryana:

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मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विभाग को MOTP 2026 के तहत पहले ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की भी मंजूरी दी।यह निर्देश खास तौर पर नेशनल कैटिगरी और उन कैडर के लिए होंगे जहां करंट ड्यूटी चार्ज की व्यवस्था लागू है।मंत्रिमंडल ने दयालु 1 योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को दी मंजूरी जिस से पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में और अधिक आसानी होगी।क्लेम प्रस्तुत करने की समय सीमा 3 महीने से बढ़ा कर अब 6 महीने कर दी गई।आज तक दायर क्लेम के लिए पूर्व व्यापी छूट की अवधि को भी 3 महीने से बढ़ा कर मृत्यु अथवा दिव्यांगता की तिथि से 6 महीने तक किया जाएगा। 6 महीने से अधिक और 7 महीने तक की देरी के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किया गया अधिकृत।7 महीने से अधिक और 9 महीने तक की देरी के लिए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव लेंगे निर्णय। Haryana:

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9 महीने से अधिक और 12 महीने तक की देरी के लिए मामला वित्त मंत्री के पास आएगा। एनसीआर जिलों में BS -4 या उससे पुराने मानकों वाले पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी।नया सफर योजना के तहत नए BS-6 या उससे कड़े मानकों वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी ट्रकों व बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100% मोटर वाहन कर में दी जाएगी छूट।इन्ही मानकों वाले पुराने या इस्तेमाल किए हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी ट्रकों व बसों की खरीद पर भी पात्र लाभार्थियों को 50% मोटर वाहन कर में दी जाएगी छूट।दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में यह छूट 10 साल की अवधि के लिए होगी मान्य।योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन फीस भी की जाएगी माफ।मंत्रिमंडल ने हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी दी मंजूरी। नर्सरींयों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक किए गए निर्धारित तथा रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था की गई लागू। Haryana

अब नर्सरींयों द्वारा बेची जाने वाली पौध सामग्री की कर कोड आधारित ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी।मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2026 और हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को दी मंजूरी।अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगर पालिका/ नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।इस फैसले से दोहरी लाइसेंस की व्यवस्था होगी समाप्त और नियमों की अनुपालना अधिक सरल व सुगम बनेगी।मंत्रिमंडल ने वाटर संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी। Haryana

संशोधित कानून का उद्देश्य छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर नियामकीय व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और संतुलित बनाना है।मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन अध्यादेश 2026 को भी दी मंजूरी।प्रावधानों के तहत निदेशक, विकास और पंचायत विभाग हरियाणा के पास उन योग्य आवेदकों को शामलात देह बेचने की मंजूरी देने का अधिकार जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी जमीन पर अपने घर बनाए।बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 में संशोधन करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग संशोधन अध्यादेश 2026 को दी गई मंज़ूरी।हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ा कर 7 करने का लिया गया निर्णय।मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को यमुनानगर निगम में एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश जारी करने को दी मंजूरी। Haryana

समिति की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे।समिति उन कॉलोनी की पहचान करेगी जहां 26 सितंबर 2013 से पहले भवनों का नियमितीकरन किया गया था।विशेष रूप से उन कॉलोनीयों को चिन्हित किया जाएगा जिनके खसरा नंबर और स्वीकृत लेआउट प्लान उपलब्ध नहीं।समिति में कॉलोनी के लिए प्रस्ताव तैयार कर उनकी बाहरी सीमाएं करेगी निर्धारित।मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट चार्ट से संबंधित प्रावधानों को भी दी मंजूरी।जिन संपत्ति मालिकों ने 1996 की अधिसूचना तिथि तक भवन बना लिए थे लेकिन डेवलपमेंट कर जमा नहीं किया था उन्हें उस समय लागू दरों के अनुसार शुल्क जमा करना होगा।जिन संपत्ति मालिकों ने पहले ही डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान कर दिया उन्हें पोर्टल पर शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए भुगतान का प्रमाण करना होगा प्रस्तुत।आज हुई विधायकों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने के रोड मैप पर हुई चर्चा।Haryana

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप हमारा लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हरियाणा का निर्माण करना।आज हमने इसी दिशा में विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का किया शुभारंभ।हमने मेरी विकसित विधानसभा इसका थीम रखा, अब विकसित हरियाणा की शुरुआत हर विधानसभा क्षेत्र से होगी।इस बैठक में हरियाणा के अगले 20 वर्षों की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करने की शुरुआत की गई।हर विधायक अपने क्षेत्र का विजन चैंपियन बनेगा।वह अपने क्षेत्र की समस्याओं संभावनाओं और विकास की प्राथमिकताओं को स्वयं चिन्हित करेगा।हरियाणा के लिए तय किए गए कुछ बड़े और स्पष्ट लक्ष्य ।राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचाना, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 40 लाख रुपए से अधिक तक ले जाना।महिला श्रम बाल भागीदारी को 45% से अधिक करना, महिला साक्षरता को सौ प्रतिशत तक पहुंचाना। Haryana

हमने तय किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र अपनी अलग पहचान, चुनौतियों और संभावनाओं के साथ बढ़ेगा आगे।इसके लिए हम मेरी विकसित विधानसभा अभियान कर रहे हैं शुरू।आगामी जुलाई और अगस्त माह के दौरान सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में जाकर जनता से करेंगे सीधा संवाद।विकसित हरियाणा के रोड मैप में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस जो है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जल पर्यावरण व जलवायु अनुकूलता।हमारा फोकस केवल फाइलों पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव पर है।हम हर 6 महीने में समीक्षा करेंगे की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।विकसित हरियाणा, विकसित भारत की प्राण शक्ति बनेगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास।

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