Mumbai: महाराष्ट्र में टैक्सी, ऐप-बेस्ड कैब और ऑटो-रिक्शा चलाने वालों के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। उनके लिए थोड़ा-बहुत मराठी भाषा की जानकारी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए समय सीमा 15 अगस्त तय की गई है। राज्य परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर पैसेंजर गाड़ियों के ड्राइवर तय समय के भीतर मराठी भाषा नहीं सीखते हैं, तो उनके लाइसेंस और परमिट रद्द किए जा सकते हैं।Mumbai:
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इस नियम पर टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली है। कई लोगों ने स्थानीय भाषा की जानकारी अनिवार्य होना सही बताया है।महाराष्ट्र में यात्री गाड़ियों के कई ड्राइवर दूसरे राज्यों के निवासी हैं। उनमें से कुछ का कहना है कि लाइसेंस और परमिट रद्द होने से उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा।Mumbai:
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संशोधित नियम के तहत, अगर किसी ड्राइवर को जरूरी भाषा नहीं आती है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसे एक महीने में सीखने का नोटिस देगी।अगर ड्राइवर तय समय में मराठी नहीं सीखता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर मिले अधिकार को ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के लिए सस्पेंड कर सकती है। इसके बाद भी अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो अथॉरिटी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है।
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