ALERT : आपके नाम पर कोई और चला रहा SIM? हो सकता है 50 लाख तक का जुर्माना और सजा

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ALERT : आपके नाम पर जारी SIM किसी दूसरे के पास है तो सावधान रहें. DoT ने फर्जी तरीके से SIM जारी कराने, टेलीकॉम पहचान नंबर के दुरुपयोग और IMEI से छेड़छाड़ को लेकर चेतावनी दी है.

News Desk : अगर आपके नाम पर कोई SIM कार्ड जारी है और उसका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो इसे हल्के में न लें. दूरसंचार विभाग यानी DoT ने मोबाइल यूजर्स को चेतावनी दी है कि अपने नाम पर जारी SIM को किसी दूसरे व्यक्ति को देना, बेचना, किराए पर देना या गलत काम में इस्तेमाल होने देना परेशानी खड़ी कर सकता है. Telecommunications Act, 2023 के तहत कुछ संबंधित अपराधों में 3 साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर SIM शेयर करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. यह सजा कानून में बताए गए विशिष्ट अपराधों पर लागू होती है.ALERT

DoT की चेतावनी के पीछे एक मामला भी सामने आया है. छत्तीसगढ़ में एक Point of Sale यानी PoS एजेंट ने लोगों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनकी जानकारी और सहमति के बिना 25 मोबाइल कनेक्शन एक्टिवेट किए थे. जांच के बाद एजेंट को ब्लैकलिस्ट किया गया. इन नंबरों की जांच कर संदिग्ध कनेक्शनों को दोबारा सत्यापन के लिए भेजा गया और जिन नंबरों का सत्यापन नहीं हो पाया, उन्हें बंद कर दिया गया. विभाग ने लोगों से यह भी कहा है कि वे समय-समय पर जांच करें कि उनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन जारी हैं. इसके लिए सरकार का Sanchar Saathi प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है.ALERT

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DoT की चेतावनी केवल SIM तक सीमित नहीं है. मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ भी कानून के तहत गंभीर अपराध है. Telecommunications Act, 2023 की धारा 42 में टेलीकॉम पहचान नंबर से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी या पहचान की नकल करके SIM हासिल करने जैसे मामलों के लिए सजा का प्रावधान है. विभाग ने ऐसे मोबाइल, मॉडेम, मॉड्यूल या SIM Box से भी बचने को कहा है जिनमें टेलीकॉम पहचान नंबर बदला गया हो. वहीं Sanchar Saathi पर यूजर अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन देख सकता है और ऐसे नंबर की शिकायत कर सकता है जिसे वह पहचानता नहीं है. मोबाइल हैंडसेट का IMEI भी चेक किया जा सकता है.

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9 SIM वाला नियम क्या है?
एक individual subscriber के नाम पर सामान्य तौर पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखने की सीमा पहले से लागू है. जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में यह सीमा 6 कनेक्शन है. इसलिए 9 SIM की सीमा को सितंबर 2026 में लागू हुआ नया नियम बताना सही नहीं होगा.ALERT
अपने नाम पर कितने SIM हैं, ऐसे करें चेक
Sanchar Saathi की सुविधा के जरिए मोबाइल यूजर अपने नाम पर जारी कनेक्शन देख सकता है. अगर कोई नंबर आपका नहीं है या अब उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे रिपोर्ट या डिस्कनेक्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. IMEI की जांच के लिए भी सरकारी सुविधा उपलब्ध है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि मोबाइल डिवाइस का IMEI वैध है या नहीं.ALERT

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