Supreme Court : राहुल गांधी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे INDIA गठबंधन के नेता, SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने और कथित अनियमितताओं को लेकर उठाए सवाल………
News Desk : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के 11 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी इस याचिका के मुख्य याचिकाकर्ता हैं। याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संजय राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एमए बेबी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी बशीर भी याचिकाकर्ता हैं। याचिका में भारतीय निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों एसएस संधू तथा विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है।Supreme Court
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रिपोर्टों के मुताबिक, याचिका में SIR की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और कथित अनियमितताओं को चुनौती दी गई है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। यह याचिका ऐसे समय दाखिल हुई है, जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया था। CJI ने कहा था कि संबंधित मामले पहले से अदालत के विचाराधीन हैं, इसलिए इन पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा करने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने और याचिका दाखिल करने की घोषणा की। सोमवार को विपक्षी नेताओं के मार्च के दौरान पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग की, जिसके बाद याचिका अदालत में दाखिल की गई। Supreme Court
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इस मामले में पहले से भी याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। उनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने, SIR और इसके तहत जारी फैसलों पर रोक लगाने या उन्हें रद्द करने, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने और संबंधित दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सुरक्षित रखने जैसी मांगें शामिल हैं। एक अन्य मांग में यह सवाल उठाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कथित विवादित फैसले किस अधिकार के तहत लिए, खासकर तब जब चुनाव आयोग के भीतर असहमति की बात सामने आई थी। हालांकि, इन मांगों को पहले की याचिकाओं से जोड़कर देखना जरूरी है। नई याचिका में कौन-कौन सी मांगें किस शब्दावली में रखी गई हैं, इसकी पुष्टि मूल याचिका से की जानी चाहिए। फिलहाल, इस पूरे विवाद में विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, जबकि आरोपों की जांच और कानूनी वैधता पर अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के तहत ही होगा। Supreme Court
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