Delhi का AQI 244 पहुंचने के बाद CAQM ने 21 अक्टूबर से पूरे NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, कूड़ा जलाने पर रोक और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की निगरानी बढ़ाई जाएगी।
News Desk : दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार, 21 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के पहले चरण को लागू कर दिया। आयोग के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 20 अक्टूबर को 179 था, जो 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे बढ़कर 244 पहुंच गया। इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में आ गई। मौसम विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमान में भी आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब रहने की आशंका जताई गई थी।
Read Also: CJP नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार, सौरव दास और आशुतोष रांका ने वापस ली याचिका
GRAP-1 के तहत सड़कों की नियमित सफाई, धूल दबाने के लिए पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक का सख्ती से पालन कराया जाएगा। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर के ईंधन के रूप में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी निर्धारित नियमों के तहत पाबंदियां लागू होंगी। संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
Read Also: Tata Nexon में होगा बड़ा बदलाव, 2027 में आ सकती है नेक्स्ट जनरेशन SUV
GRAP प्रदूषण के स्तर के आधार पर लागू होने वाली चार चरणों की कार्ययोजना है। इसका पहला चरण तब लागू किया जाता है, जब AQI 201 से 300 के बीच यानी खराब श्रेणी में पहुंचता है। दूसरे चरण में बहुत खराब, तीसरे में गंभीर और चौथे चरण में गंभीर से अधिक प्रदूषण की स्थिति के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध निर्धारित हैं। फिलहाल GRAP-1 लागू होने का मतलब दिल्ली-NCR में सभी वाहनों पर प्रतिबंध या स्कूलों को बंद करना नहीं है। प्रशासन प्रदूषण के स्तर और मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर आगे के कदम उठाएगा।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter

