CJP के दोनों नेताओं की दिल्ली पुलिस की हिरासत बढ़ाने की मांग खारिज, निजी मुचलके पर रिहाई का रास्ता साफ हुआ
News Desk : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को आठ दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिल गई। दिल्ली पुलिस ने दोनों की हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों की निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया गया। हालांकि, उनकी रिहाई दूसरे किसी मामले में हिरासत की जरूरत नहीं होने की शर्त पर निर्भर थी।
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इससे पहले सौरव दास और आशुतोष रांका ने न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। 21 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला लंबित है और वैकल्पिक कानूनी उपाय मौजूद हैं, तो सीधे हाईकोर्ट क्यों आया गया। अदालत ने दोनों की उम्र को लेकर भी टिप्पणी की। वकील ने सौरव दास की उम्र 27 साल और आशुतोष रांका की उम्र 31 साल बताई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वे Gen-Z नहीं हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी याचिकाएं वापस ले लीं।
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दोनों के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस और संसद मार्ग थानों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। कनॉट प्लेस थाने की एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223A, 332 और 61(2) लगाई गई हैं। वहीं, संसद मार्ग थाने की एफआईआर में धारा 221, 115(2), 132, 121(1) और 3(5) शामिल हैं। ये धाराएं सरकारी आदेश की अवहेलना, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, बल प्रयोग और आपराधिक साजिश जैसे आरोपों से संबंधित हैं। जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है।
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