UP News : दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला की सजा निलंबित कर जमानत दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से किया इनकार…
News Desk : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। दोनों नेताओं ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सजा निलंबित करने, दोषसिद्धि पर रोक लगाने और अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।UP News
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इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजम खान को 10 साल और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई थी। दोनों पर दो पैन कार्ड रखने से जुड़े मामले में दोषसिद्धि हुई थी। हाईकोर्ट से सजा निलंबित होने के बाद उन्हें जेल से रिहाई का रास्ता मिल सकता है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगने के कारण उनकी चुनावी पात्रता का सवाल बरकरार है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में दोषसिद्ध व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, केवल सजा निलंबित होने से यह अयोग्यता अपने आप समाप्त नहीं होती; दोषसिद्धि पर अलग से रोक का आदेश महत्वपूर्ण होता है।UP News
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ऐसे में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की उम्मीदवारी का रास्ता फिलहाल साफ नहीं हुआ है। उनकी चुनावी पात्रता आगे के न्यायिक आदेशों और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगी। इस बीच, राज्य सरकार ने भी दोनों की सजा बढ़ाकर उम्रकैद किए जाने की मांग करते हुए अलग क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है। आजम खान और अब्दुल्ला को मिली राहत पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं और उनके बाहर आने से पार्टी मजबूत होगी।UP News
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