विधानसभा में सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को खारिज करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के तहत आप विधायक ने दावा किया कि पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन किया गया जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिया था कि डीजीपी स्तर पर ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो सकती जिनके रिटायरमेंट की अवधि 6 महीने से कम हो। इसके अलावा नियुक्ति में यूपीएससी की सलाह भी ली जानी चाहिए पर ऐसा नहीं किया गया।
आम आदमी पार्टी विधायक के इस प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा कराई गई। चर्चा का जवाब देते हुए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रस्ताव का समर्थन किया और केंद्र सरकार से नियुक्ति में नियमों का पालन करने की अपील की जिसके बाद प्रस्ताव पास कर लिया गया।
Read Also अलास्का तट पर भूकंप के जोरदार झटके, सुनामी चेतवानी जारी
उधर विपक्ष ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद करार दिया। नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अस्थाना को अच्छे काम के लिए सम्मान मिल चुका है, लिहाजा उनकी नियुक्ति से दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहतर होगी। सरकार के आरोप बेबुनियाद है।
हालांकि चर्चा के बाद ध्वनि मत से सदन ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद सदन की राय केंद्र के पास भेजी जाएगी।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.
