पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने रोडरेज केस में 1 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1988 के रोडरेज मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में उन्हें बरी कर दिया था।
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पंजाब के पटियाला में 27 दिसंबर 1988 के दिन सिद्धू ने अपनी कार पार्क की थी और पीडि़त बैक से पैसा निकालने जा रहे थे जिन्होंने सड़क के बीच में जिप्सी खड़ी देखकर सिद्धू से गाड़ी हटाने के लिए कहा था लेकिन उसके बाद बहस शुरू हो गई थी और पुलिस ने सिद्धू पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पीडि़त के साथ मारपीट की थी और उसके बाद फरार हो गए थे। सिद्धू की मार के कारण पीडि़त को अस्पताल ले जाया गया था जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
मामला कोर्ट में आया था और सिंतबर 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया गया था लेकिन 2006 में हाईकोर्ट ने मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2018 में दोषी करार देते हुए 1हजार रूपये का जुर्माना लगाया था और मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद अब मृतक के परिवार ने पुर्नविचार याचिका दाखिल की थी जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है।