Delhi Property Expensive: दिल्ली सरकार ने बीते दिन शुक्रवार को सर्किल रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, दिल्ली सरकार की तरफ से बीते दिन सर्किल रेट पर दी जा रही 20 फीसदी की छूट को खत्म कर दिया है। जिसके बाद अब राष्ट्रीय राजधानी में संपत्ति खरीदना और बेचना महंगा हो गया है। जानकारी के मुताबिक, यह फैसला कोविड महामारी के चलते प्रभावित हुआ आर्थिक मंदी को पटरी पर लाने के लिए लिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब दिल्ली में जमीन खरीदने के बाद पंजीकरण कराते हुए पुराने सर्किल रेट पर ही स्टांप शुल्क देना होगा।
सर्किल रेट पर दी जा रही छूट खत्म
राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, साल 2014 से सर्किल रेट पर दी जा रही छूट को आगे ना बढ़ाते हुए 30 जून 2022 को खत्म किया जा रहा है। जिसके बाद अब पुराने सिर्कल पर ही खरीद-फरोख्त करना होगा। बता दें कि, यह छूट तीनों तरह की आवासीय, व्यवसायिक और औद्दोगिक संपत्तियों पर दी गई थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
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संपत्तियों को A से H तक श्रेणियों में बांटा गया
मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने यह फैसला फरवरी 2021 में कोरोना से प्रभावित हुए लोगों की सहायता और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लिया है। वहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संपत्तियों को A से H तक आठ श्रेणियों में बांटा गया है। सर्किल रेट पर 20 फीसदी छूट को खत्म करने के बाद अब ये दरें लागू होगी।
सर्किल रेट रुपए प्रति वर्ग मीटर
संपत्ति श्रेणी सर्किल रेट
A 7,74,000
B 2,46,000
C 1,60,000
D 1,28,000
E 70,080
F 56,640
G 46,200
H 23,280