(आवेस खान): होटलों और रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज की वसूली फिलहाल जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की याचिका पर आज सुवनाई टल गई। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सर्विस शुल्क वसूलने पर रोक संबंधी सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) में याचिका दाखिल कर दिल्ली HC की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली HC की सिंगल पीठ ने सर्विस चार्ज वसूलने संबंधी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर रोक लगा दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्तरां के राष्ट्रीय रेस्तरां एसोसिएशन द्वारा याचिकाओं पर विचार करते समय खाद्य बिलों पर स्वचालित रूप से सेवा शुल्क लगाने से रोक लगाई थी।
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होटलों और रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों से वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जुलाई के महीने में गाइडलाइन जारी किया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की नई गाइडलाइन के अनुसार होटल ज्ञान रेस्टोरेंट में खाने पीने की मूल कीमत के अलावा ग्राहक से किसी भी तरह का सर्विस चार्ज वसूलना जायज नहीं होगा। गाइड लाइन में कहा गया था कि ग्राहक सिर्फ अपनी मर्जी से होटल या रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज दे सकते हैं, ग्राहकों की मर्जी के खिलाफ कोई भी रेस्टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता है।
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