अजय पाल – हरियाणा के रोहतक में करीब 26 साल पहले 1997 में सिलसिलेवार दो बम धमाकों में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बम धमाके के मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को 17 फरवरी 2023 के दिन शुक्रवार को बरी कर दिया गया। पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण आरोपी को बरी कर दिया गया। न्यायाधीश राजकुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए टुंडा के खिलाफ बम धमाकों में शामिल होने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। इसलिए सबूतो के अभाव में उसे बरी किया गया। आपको बता दें कि आतंकी टुंडा को वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
टुंडा पर बम बनाने के लगे थे आरोप
टुंडा पर बम बनाने, ट्रेनिंग देने, ब्लास्ट करवाने में शामिल हृोने के आरोप लगे थे। अब्दुल करीम टुंडा 1996 के सोनीपत बम ब्लास्ट केस में अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है।
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नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ था अब्दुल करीम टुंडा
टुंडा को पुलिस ने 2013 में नेपाल बार्डर से गिरफ्तार किया था। आतंकी टुंडा का जन्म उत्तरप्रदेश के पिलखुआ में हुआ था। टुंडा ने तीन शादियां की तथा अब्दुल करीम टुंडा के सात बच्चे बताए जाते है। टुंडा पर 30 से ज्यादा केस दर्ज है। यह केस गाजियाबाद, अजमेर व हैदराबाद में दर्ज है। ऐसा बताया जाता है कि रोहतक में 1997 में पुरानी सब्जी मंडी के भयंकर बम धमाका हुआ था। व दूसरा बम धमाका किला रोड के पास हुआ था। इन धमाकों के कारण 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इऩ बम धमाको में टुंडा का हाथ बताया गया था।
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