आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया। EDने कहा कि मामले में कुछ नए साक्ष्य और सबूत सामने आए हैं, हवाला ऑपरेटर से जुड़ा कुछ दस्तावेज़ मिला है, ED के वकील ने कहा कि पॉलिसी में फायदा देने पर व्यापारियों से मिली घुस का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान किया गया, हवाला ऑपरेटर के ज़रिय पैसों का लेनदेन किया गया। वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है, सिसोदिया के वकील ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। जिससे यह पता चले कि मनीष सिसोदिया ने मनी लांड्रिंग का अपराध किया हो या उसमें शामिल रहे हों आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज मनीष सिसोदिया के वकीलों ने दलील रखी।
सिसोदिया के वकील ने कहा कि परडिकेट ऑफेंस को लेकर बहुत हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, PMLA ऐक्ट के सेक्शन 3 के तहत किसी भी तरह अपराध सिसोदिया ने नहीं किया है, कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या सेक्शन 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं, सिसोदिया के वकील ने कहा कि अपराध की आय का एक भी पैसा मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में नहीं आया। सिसोदिया के वकील ने कहा कि मनी लांड्रिंग के अपराध से मेरा कोई लेना देना नहीं है । राउज़ एवेन्यु कोर्ट में स्पेशल CBI जज MK नागपाल की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान शराब नीति में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा जांच एजेंसी के अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा है। सिसोदिया के वकील ने इन अधिकरियों को नियंत्रण करने वाले LG ने मेरे खिलाफ शिकायत किया।
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है विजय नायर मेरे इशारे पर काम कर रहा था सिर्फ कुछ अधिकरियों के बयान पर मुझको दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। सिर्फ एक बयान की नियमो को ताक पर रख कर ठेका देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य या सबूत नहीं है मनीष सिसोदिया के वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान कैबिनेट फाइल के साथ छेड़छाड़ का भी कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कुछ अधिकरियों का बयान है, एक साल या उससे ज़्यादा समय बाद इस तरह का आरोप लगाया गया, जबकि उनके आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जहां तक पॉलिसी के बनाने की बात है, पॉलिसी से कुछ खास लोगो को फायदा पहुंचाने की बात है यह सारे आरोप प्रिडिकेट ऑफेंस के तहत लागये गए है।
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सिसोदिया के वकील ने कहा कि कैबिनेट ने GOM बनाया, GOM सभी राज्यों और केंद्र सरकार में भी होता है, GOM डेटा के आधार पर पॉलिसी में बदलाव का सुझाव देता है, इसके आधार पर आबकारी विभाग पॉलिसी को ड्राफ्ट करता है, GOM पॉलिसी को ड्राफ्ट नहीं करता है,मनीष सिसोदिया के वकील ने ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में FIR दर्ज होने के बाद लगभग 500 रेड किया गया, कई लोगो से पूछताछ की गई गिरफ्तार किया गया लेकिन कभी भी किसी ने भी गवाहों या सबूतों को प्रभावित करने का आरोप सिसोदिया के ऊपर नहीं लगाया। वहीं ED के वकील ने कहा पॉलसी को इस तरह से बनाया की कुछ लोगो को फायदा हो, इसके लिए घुस ली गई, शराब निर्माता, रिटेलर को फायदा पहुंचाया गया। ED ने कहा कि यह कहना कि मनी लांड्रिंग का कोई पैसा नहीं मिला यह सही नहीं है
क्योंकि मनी लांड्रिंग के 95% मामलों में पैसों को विदेशों में किसी कंपनी या चार्टेड अकाउंटें को भेज दिया जाता है जो उनके भरोसेमंद होते है। ED ने कहा कि संजय गोयल ने कहा पॉलिसी में जो बदलाव हुए उसकी जानकारी नहीं दी गई थी, 185% से ज़्यादा का फायदा L7 के रिटेलर को दिया गया, एक अधिकारी ने अपने बयान में बताया कि केजरीवाल के घर पर पॉलिसी का ड्राफ्ट दिया गया। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी हुई। राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17अप्रैल तक बढ़ा दिया।