Note Exchange: आज से बैंकों में बदले जाएंगे दो हजार के नोट, ये है पैसे बदलने के नियम और एक्सचेंज प्रक्रिया

(दीपा पाल ) – Note Exchange – RBI के निर्देश के बाद मंगलवार यानी 23 मई से दो हजार रूपये के नोटो को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं । RBI ने शुक्रवार को दो हजार के नोट को पुरी तरह वापस लेने के फैसले के बाद शनिवार से ही बैंकों में दो हजार रुपये के नोट अपने खाते में जमा कराने वालों की भीड़ शुरू हो गई थी। आपको 23 मई से लेकर 30 सितंबर को बाच एक्सचेंज करवा सकते हैं । कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैक के ब्रांच में जाकर 20,000 रूपये तक के 2000 रूपये के नोट बदलवा सकता हैं ।

केंद्रीय बैंक के अनुसार ‘क्लीन नोट पालिसी’ के तहत दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है। हालांकि इनकी वैधता बनी रहेगी यानी कोई भी इसके लेनदेन से इन्कार नहीं कर सकेगा। बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते में दो हजार रुपये के नोटों की कितनी भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर खाता नहीं है तो एक बार में सिर्फ बीस हजार रुपये मूल्य के दो हजार के नोट ही बदले जा सकेंगे।

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आपको बता दे कि 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे पीएम मोदी की ऐलान के बाद 500 और 1000 के नोटो पर प्रतिबंधित लगा दिया गया था । लेकिन कुछ दिनों तक एक्सचेंज करने की सुविधा दी गई थी । दो हजार रुपये के नए नोटों को प्रचलन से बाहर करने की उम्मीद पहले से ही थी, क्योंकि बहुत ही नियोजित तरीके से इस बारे में आरबीआइ कदम उठा रहा था। बैंकों से कहा गया है कि वे दो हजार के नोट ग्राहकों को नहीं दें।

क्या नोट बदलने के लिए कोई पैसा लगेगा?
नहीं। यह सुविधा पूरी तरह से निश्शुल्क है। पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए चार माह का समय दिया गया है। इसलिए लोग तय समय के अंदर अपने नोट खाते में जमा कर दें या बदल लें।

गैर आइडी 2000 के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका

बिना फार्म और पहचान प्रमाण के 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर कर तर्क दिया कि इस संबंध में आरबीआइ और एसबीआइ की अधिसूचनाएं मनमानी, तर्कहीन होने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। याचिका में कहा गया है कि बड़ी मात्रा में 2000 का नोट या तो लोगों की तिजोरी पहुंच गई है या फिर अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा की गई हैं। ऐसे में इसे बगैर पहचान प्रमाण के वापस करने की अनुमति देना उचित नहीं है।

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