(आकाश शर्मा)- Haryana Minister Sandeep Singh- हरियाणा में राज्यमंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ती जा रही है, महिला जूनियर कोच से छेड़छाड़ के आरोपी राज्यमंत्री संदीप सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। आठ महीने बाद जूनियर कोच से यौन-उत्पीड़न के मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) ने सीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया।………….Haryana Minister Sandeep Singh
क्या- क्या धारा लगी?
चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपित बनाया है। चार्जशीट में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा ही लगाई है, जबकि रेप अटेंप्ट सेक्शन की धारा 376 को शामिल नहीं किया है।
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मोबाइल चैट होगी अहम सबूत!
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के मामले में कोच के मोबाइल फोन का डाटा चंडीगढ़ पुलिस ने हासिल किया था। मोबाइल की फॉरेंसिक और साइबर विशेषज्ञों की जांच के बाद फोन का डाटा और सोशल मीडिया पर हुई चैट रिकवर की गई थी।
कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा
महिला जूनियर कोच से छेड़छाड़ के आरोपी राज्यमंत्री संदीप सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने राज्यमंत्री संदीप सिंह से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है. वही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को संदीप सिंह से इस्तीफा ले लेना चाहिए।
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