लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस का दिया जवाब

(प्रदीप कुमार): सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा और फिर लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस का आज जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वह आदेश का पालन करेंगे। राहुल गांधी ने बंगला खाली करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिस का आज जवाब दिया है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने कहा है कि वह इस नोटिस का पालन करेंगे। लोकसभा की आवास समिति के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भेजा था, जो 2005 से 12, तुगलक लेन स्थित बंगले में रह रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर राहुल गांधी को अपमानित करने का आरोप लगाया है।

राहुल गांधी ने आज लोकसभा सचिवालय को चिट्टी लिखकर कहा कि ‘‘12 तुगलक लेन पर मेरे आवास को निरस्त करने के संबंध में 27 मार्च, 2023 के आपके पत्र के लिए शुक्रिया। पिछले चार कार्यकाल से लोकसभा सदस्य होने के नाते, यह जनता का जनादेश है, जिसके लिए मैं यहां गुजारे वक्त की यादों के लिए कर्जदार हूं।’’ राहुल गांधी ने आगे लिखा कि, “अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वह सचिवालय के पत्र में दिए गए आदेशों का पालन करेंगे”।

पिछले हफ्ते ही राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा मोदी सरनेम चोर को लेकर दिए आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा देने के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था।

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राहुल गांधी के बंगला छोड़ने के नोटिस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को धमकाने, डराने और उनकी बेइज्जती करने के सरकार के रवैये की आलोचना करते हैं।खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर उनके साथ रह सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि वह खुद राहुल गांधी के लिए अपना घर खाली कर सकते हैं।

इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जब राहुल गांधी के बंगले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह बंगला उनका नहीं, बल्कि जनता का है। बहरहाल सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा के फैसले और फिर लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने आज सरकारी बंगला खाली करने को लेकर मिले नोटिस का जवाब दे दिया है। नियमों के मुताबिक किसी संसद सदस्य को उसकी सदस्यता समाप्त होने के एक महीने के अंदर सरकारी आवास खाली करना होता है हालांकि अनुमति के बाद यह समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

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