अमेरिका: टैरिफ पर राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी राहत, अदालत ने दी वसूली जारी रखने की अनुमति

अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत टैरिफ वसूलना जारी रखने की अनुमति दे दी है। ट्रंप प्रशासन ने सरकार की आर्थिक नीतियों के बड़े हिस्से को रद्द करने के खिलाफ अपील की थी।

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अदालत ने ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन याचिका पर इस तर्क को स्वीकार कर लिया, जिसमें सरकार ने कहा कि संघीय व्यापार कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरुरी है। अदालत ने एक दिन पहले जारी संघीय ट्रेड कोर्ट के आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है।

राष्ट्रपति ट्रंप कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसमें तर्क दिया गया है कि टैरिफ उनके अधिकार से परे हैं और देश की ट्रेड पॉलिसी को उन पर निर्भर करके छोड़ दिया है। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 1977 का अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम सीमा शुल्क के इस्तेमाल के लिए अधिकृत नहीं करता है। वहीं ट्रंप ने आयात शुल्क में भारी वृद्धि के आदेश के आधार के तौर पर इस अधिनियम का ही जिक्र किया है।

अमेरिका ने दो अप्रैल को भारत पर 26 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालांकि, बाद में इसे नौ जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था। लेकिन अमेरिका की ओर से लगाया गया 10 प्रतिशत बुनियादी शुल्क लागू है।

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