(अवैस उस्मानी): यूपी के माफिया अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया। अतीक अहमद की सुरक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को हाई कोर्ट में याचिका दखिल करने की इजाज़त दी। अतीक अहमद ने यूपी में अपनी जान को खतरा बताया कर सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
बाबूबली नेता अतीक अहमद ने याचिका दाखिल कर अपनी जान को खतरा बताते राहत की मांग किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आप ऐसे अकेले नहीं है पहले से ही आप न्यायिक हिरासत में हैं, आपको क्या सुरक्षा की जरूरत है। सुनवाई के दौरान अतीक अहमद के वकील ने कहा अतीक अभी न्यायिक हिरासत में है लेकिन पुलिस उनकी कस्टडी की मांग करने वाली है। अतीक के वकील ने कहा यूपी लाया जा चुका है लेकिन जान को अभी भी खतरा बना हुआ है। विधानसभा के फ्लोर पर बयान दिया गया था।
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अतीक के वकील ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट जा रहे हैं तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट संरक्षण दे। अतीक के वकील ने कहा कि विधानसभा के फ्लोर पर बयान दिया गया, किसी जांच से भाग नहीं रहा हूं लेकिन कुछ राहत दी जानी चाहिए। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग किया था कि उसको गुजरात की जेल से यूपी जेल में ट्रांसफर नहीं किया जाए। उसने जान को को खतरा बताया कर सुरक्षा की मांग की थी। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी पुलिस प्रयागराज की जेल लेकर आई थी। जब पुलिस उसको लेकर साबरमती जेल से निकली थी तब अतीक ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद को इलाहाबाद की विशेष अदालत ने दोषी करार दे दिया।
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