CM Atishi News: दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी के एक नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन मंगलवार को रद्द कर दिया।विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया। मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था।
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न्यायाधीश ने दी ये प्रतिक्रिया- न्यायाधीश ने आतिशी के वकील की इस दलील पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि आतिश की टिप्पणी कपूर की मानहानि नहीं करती है क्योंकि कथित मानहानिकारक बयान बीजेपी के खिलाफ था न कि किसी व्यक्ति के खिलाफ।
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प्रवीण शंकर कपूर ने लगाया ये गंभीर आरोप- बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली की CM आतिशी पर आरोप लगाया था कि आतिशी द्वारा दिए गए बयानों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। आतिशी ने कहा था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी है।CM आतिशी ने दावा किया था कि BJP ने उनके एक करीबी सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया और उनसे अपनी पार्टी में शामिल होने को कहा। ऐसा न करने पर एक महीने के अंदर ED द्वारा गिरफ्तारी की भी बात कही गई थी।