(अवैस उस्मानी) –मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता वाले वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान का मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ की अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्टकी तरफ से जारी के नोटिस के मुताबिक मुख्य न्यायधीश आज अवकाश पर है। इसलिए कोर्ट नंबर 1 में मुख्य न्यायधीश और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच नहीं बैठेगी और इस बेंच के सामने आज लगे मामलो पर आज सुनवाई पर नहीं होगी। हालाकिं मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ कल भी मामले की सुनवाई के लिए नहीं बैठी थी। मणिपुर मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि महिलाओं से बर्बरता के मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार ने मामले में 26 जुलाई को राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र CBI जांच की मांग की थी।
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मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता वाले वायरल वीडियो के मामले में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मामले का ट्रायल मणिपुर के बाहर किसी भी राज्य में टट्रांसफर करने का निर्देश देने की मांग की है। केंद्र सरकार ने मामले का ट्रायल समय बध तरीके से चलाने का निर्देश देने की मांग किया है।केंद्र सरकार ने सुझाव दिया CBI द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा का निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा महिलाओं से बर्बरता के मामले में 7 आरोपी पकड़े गए हैं।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि केंद्र सरकार की महिलाओं के खिलाफ अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। केंद्र सरकार लगातार मणिपुर के हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्र ने कहा मणिपुर हिंसा मामले में अब तक 13,782 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने कहा मणिपुर सरकार को सभी मामलों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा वहां पर जमा होने वाली भीड़ की निगरानी के ड्रोन का इस्तेमाल और वीडियोग्राफी का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि पीड़ितों के पुनर्वास, काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा यह स्वीकार योग्य नहीं है, जो वीडियो सामने आया वह चिंताजनक हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पूरी दुनिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा स्वीकार योग्य नहीं है, हम बहुत डिस्टर्ब हैं, मीडिया के जरिए महिलाओं के खिलाफ मणिपुर हिंसा के बारे में जाना। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सख़्त निर्देश दिया कि या तो आप कार्रवाई करें नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे।
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