दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।
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आपको बता दें, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से AAP नेता आतिशी मार्लेना और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, ‘‘मुझे शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए कोई आरोप नहीं दिखता। यह अदालत संज्ञान लेने से इनकार करती है।’’ न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से समन-पूर्व दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एएपी के दोनों नेता ‘‘जानबूझकर दीक्षित की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।’’
शिकायतकर्ता संदीप दीक्षित के अनुसार, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेसवार्ता में आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि, ‘‘संदीप दीक्षित ने न केवल BJP से करोड़ों रुपये लिए, बल्कि कांग्रेस ने चुनाव में AAP को हराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलीभगत भी की।’’ इसको लेकर दीक्षित ने अदालत में दावा किया था कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और जनता में हमारी छवि को खराब करने के लिए लगाए गए थे।