Delhi Hospital Fire: दिल्ली की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुरुवार को उस निजी अस्पताल के मालिक और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जहां 25 मई को आग लगने से सात नवजात बच्चों की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे।मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिची और पिछले शनिवार देर रात आग लगने के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आकाश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस बीच, डॉक्टर ने जमानत याचिका दायर की, जिस पर तीन जून को सुनवाई होगी।पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल में शनिवार रात भीषण आग लग गई थी, जो कथित तौर पर एक्सपायर लाइसेंस खत्म होने पर और दमकल विभाग से किसी भी मंजूरी के बिना अवैध रूप से चल रहा था।
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विवेक विहार थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336 (दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम), 304 ए (लापरवाही की वजह से मौत होना), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या करनी को कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने दोनों आरोपितों को रविवार को गिरफ्तार किया था।
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राजेंद्र पाल, आग में मरने वाले नवजात शिशुओं के माता-पिता के वकील: आज बेबी केयर सेंटर मे जो दो अक्यूस्ड थे, दोनों को विधी आनंद गुप्ता जज साहब के यहां पेश किया गया। उनके तीन दिन का रिमांड आज पूरा हो गया था। मैं विक्टिम के लिए जितने भी बच्चें मरें है, उनके पेरेंट्स की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुआ और तीन दिन के रिमांड के पूरा होने बाद में वहां पर जो बताया गया कि दो कैमरो की जांच करी और जो एजेंसी है एयरटेल वगैरह उनके दो मोबाइल रिकवर किए हैं अक्यूस्ड के, उनकी जांच जारी है। इन्होनें कहा कि डीवीआर वहां पर नही था। हमने अपोज किया कि ऐसा नहीं हो सकता।सीसीटीवी कैमरा लगे हैं तो डीवीआर नहीं होगा। डीवीआर को रिकवर किया जाए। 13 जून के लिए इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।”
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