Delhi: सरकार ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। शीर्ष अदालत के मौजूदा न्यायाधीशों की संख्या में प्रधान न्यायाधीश भी शामिल हैं। कानून मंत्रालय ने शनिवार को अध्यादेश अधिसूचित किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन कर शीर्ष अदालत की स्वीकृत संख्या में वृद्धि की गई है।
अब तक, प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 थी। अब न्यायाधीशों की संख्या में चार की वृद्धि की गई है, जिससे स्वीकृत संख्या 38 हो गई है।
अब शीर्ष न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 37 न्यायाधीश होंगे।Delhi:
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फिलहाल, शीर्ष अदालत में दो पद रिक्त हैं। संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें कार्यकारी आदेश माने जाने वाले अध्यादेश को संसद द्वारा पारित कानून में परिवर्तित करने का प्रस्ताव होगा।इस अध्यादेश को संसद द्वारा पारित कानून में बदलने के लिए संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच मई को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी।Delhi:
