अवैस उस्मानी : उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान स्कूल जलाने का मामले कड़कड़डुमा कोर्ट ने तीन लोगों के खिलाफ आरोप तय किया। कड़कड़डुमा कोर्ट ने कोर्ट ने स्कूल में तोड़फोड़ और आग लगाने के मामले में शमीम अहमद, मोहम्मद कफील, फैजान के खिलाफ आरोप तय किया। कड़कड़डुमा कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं।
2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में ब्रजपुरी रोड स्तिथ अरुण मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तोड़फोड़ और आग लगाई थी। साथ ही वहां मौजूद गाड़ियों में भी आग लगाई गई थी, स्कूल की प्रिंसीपल समेत कई लोगों ने मामले में अलग अलग शिकायत मामले दर्ज कराई थी। कड़कड़डुमा कोर्ट ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि दंगाइयों का उद्देश्य हिन्दू संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था, स्कूल हिन्दू का था इस लिए उसपर हमला किया गया था। कड़कड़डुमा कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 147/ 148/ 427/ 435/ 436 समेत सेक्शन 149 और सेक्शन 188 के तहत आरोप तय किया।
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कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दंगा करने, गैरकानूनी समूह बनाने, घातक हथियारों का इस्तेमाल करने, चल अचल संपत्ति जलाने और सरकारी आआदेश का उल्लंघन करने समेत कई धाराओं के तहत आरोप तय किया। मामले में आरोपी दिल्ली पुलिस ने मामले में आरोपी फैजान को भगोड़ा घोषित किया था। आरोपियों के वकील की तरफ से सुनवाई के दौरान मामले में झूठे गवाह पेश करने का आरोप लगाया गया।