Delhi SC: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार यानी की आज 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई ने करीब दो साल तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन ईडी मामले में जमानत के बाद 26 जून को उन्होंने मुझे ‘इंश्योरेंस अरेस्ट’ किया।
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मुख्यमंत्री की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्सिट सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ से कहा कि गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं दिया और निचली अदालत ने गिरफ्तारी का एकतरफा आदेश पारित किया। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है और साथ ही उनके भागने का कोई खतरा भी नहीं है।