सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों के पीड़ितों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली ‘फरिश्ते दिल्ली के’ स्कीम के लिए फंड जारी करने की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली के उप-राज्यपाल कार्यालय और दूसरे लोगों से जवाब मांगा।जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने याचिका पर जवाब मांगते हुए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दूसरों को नोटिस जारी किया।
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दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि इस स्कीम के तहत 23,000 सड़क हादसों को कवर किया गया है।’फ़रिश्ते दिल्ली के’ स्कीम सड़क हादसों का शिकार हुए लोगों को बचाने के लिए दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत, सरकार उन लोगों के अस्पताल के बिल का भुगतान करती है जो शहर में सड़क हादसों का शिकार हुए हैं।
( Source PTI )
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