Digital Arrest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की गहराई और देश में इसके प्रसार को ध्यान में रखते हुए इन मामलों की जाँच सीबीआई को सौंपने के लिए इच्छुक है। साथ ही उसने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज एफआईआर का विवरण भी मांगा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए और धोखेबाजों द्वारा ठगी की शिकार एक बुजुर्ग महिला की शिकायत पर स्वतः
संज्ञान लेते हुए दर्ज किए गए मामलों की सुनवाई तीन नवंबर के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के मामले म्यांमार और थाईलैंड जैसे विदेशी स्थानों से आ रहे हैं। अदालत ने जाँच एजेंसी को इन मामलों की जाँच के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया। Digital Arrest:
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अदालत ने कहा, हम सीबीआई जाँच की प्रगति की निगरानी करेंगे और जरूरी आदेश जारी करेंगे। पीठ ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसे डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की जाँच के लिए पुलिस बल से बाहर के साइबर विशेषज्ञों सहित और संसाधनों की जरूरत है। देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, खासकर न्यायिक आदेशों में हेराफेरी करके नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल गिरफ्तारियों पर संज्ञान लेते हुए, 17 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि इस तरह के अपराध व्यवस्था में जनता के विश्वास की “बुनियाद” पर प्रहार करते हैं। Digital Arrest:
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शीर्ष अदालत ने हरियाणा के अंबाला में एक वरिष्ठ नागरिक दंपति की डिजिटल गिरफ्तारी के एक गंभीर मामले का संज्ञान लिया, जिसमें अदालत और जाँच एजेंसियों के जाली आदेशों के आधार पर धोखेबाजों ने 1.05 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की थी। पीठ ने कहा कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है, जहाँ वो पुलिस से जाँच में तेजी लाने और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए कह सकती थी बल्कि ये एक ऐसा मामला है जहां आपराधिक गतिविधियों की पूरी तह तक पहुँचने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। Digital Arrest:
