नए इनकम टैक्स बिल का ड्राफ्ट हुआ जारी, जानिए नए बिल में क्या है खास ?

Income Tax Bill:

Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को बजट भाषण के दौरान न्यू इनकम टैक्स बिल को लाने की बात कही थी,आज इस बिल की कॉपी सामने आ गई है। 622 पन्नों वाले इस बिल को 13 फरवरी को संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल का उद्देश्य टैक्स से जुड़ी भाषा को आसान बनाना, टैक्स रिपोर्टिंग के मामले में ‘टैक्स ईयर’ और ‘फाइनेंशियल ईयर’ जैसे शब्दों में बदलाव और ‘वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों’ के लिए टैक्स से जुड़े कड़े नियम बनाना है।

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इसमे टैक्स ईयर’ की एक नई परिभाषा दी गई है। अब 12 महीनों के असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर कहा जाएगा। इसकी आधिकारिक शुरुआत 1 अप्रैल से ही होगी लेकिन किसी नए बिजनेस या नए पेशे के लिए उसके टैक्स ईयर की शुरुआत उसी दिन से होगी जब वो बिजनेस या पेशा शुरू होगा और उसी फाइनेंशियल ईयर के साथ खत्म होगा। एक ‘टैक्स ईयर’ में जितनी आर्थिक गतिविधि और कमाई हुई है उसी पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा।मौजूदा व्यवस्था में असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है. इसके अनुसार, आयकर का आकलन पिछले वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर किया जाता है।

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