ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को दी चुनौती, जमानत की शर्तों का पालन नहीं करने का किया दावा

Robert Vadra-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत को बुधवार को चुनौती देते हुए दावा किया कि उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया।

ईडी के वकील ने कहा कि वो वाड्रा की तरफ से जमानत की शर्तों के उल्लंघन को दर्शाने वाला एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करेंगे। उन्होंने इसे अदालत के सामने रखने के लिए कुछ समय मांगा। ईडी ने इससे पहले हाई कोर्ट से कहा था कि वो वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है और आरोप लगाया था कि मामले में ”धन के लेन-देन की कड़ियों” का उनसे सीधा संबंध है। ईडी ने ये भी दावा किया था कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने ईडी को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और मामले को सितंबर में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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रॉबर्ट वाड्रा लंदन में 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड (17 करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्ति खरीदने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। पीएमएलए यानी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत मामले की जांच की जा रही है।
वाड्रा के वकील ने ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल ने जांच में सहयोग किया और जब भी उन्हें तलब किया गया तो वे जांच एजेंसी के सामने पेश हुए।
हाई कोर्ट एक निचली अदालत की तरफ से एक अप्रैल, 2019 को वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

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