अवैस खान – दिल्ली नगर निगम मेयर का चुनाव अब 16 फरवरी को नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट मेयर चुनाव मामले में 17 को सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि MCD मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते और संवैधानिक प्रावधान इस बारे में स्पष्ट हैं,मनोनीत पार्षदों की वोटिंग समेत अन्य कानूनी सवालों पर सुनवाई के बाद चुनाव होंगे, सुनवाई के दौरान LG की ओर से ASG संजय जैन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि फिलहाल 16 फरवरी को चुनाव नहीं होगे
दिल्ली MCD मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षदों के वोटिंग अधिकार के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्रावधान इस बारे में स्पष्ट हैं MCD मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। मामले में सुनवाई के दौरान ASG संजय जैन ने 16 फरवरी को मेयर चुनाव की बात कही लेकिन कहा कि मुद्दा मेयर, डिप्टी मेयर और स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव और मनोनीत सदस्यों के वोट को लेकर है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मामले में विस्तृत सुनवाई करनी चहिये। इस पर मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मनोनीत सदस्य वोट को मतदान अधिकार नहीं है
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आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार डॉ शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेयर चुनाव को लेकर पांच मांग किया है। आप पार्टी ने याचिका में मांग किया कि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को पद से हटाया जाए, एक हफ्ते के अंदर एमसीडी का सदन बुलाया जाए, मेयर चुनाव पूरा होने तक कोई स्थगन नहीं किया जाए। मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव अलग अलग कराया जाए, पहले मेयर चुनाव कराया जाए और फिर बाकी के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में हो, नामित पार्षदों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उपराज्यपाल के दफ्तर, MCD कमिश्नर, और पीठासीन अधिकरी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खींचतान के बीच 6 व 24 जनवरी व 6 फरवरी को पार्षदों की बैठक हुई लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हो सका था
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