आबकारी नीति: सुप्रीम कोर्ट ने ED की जांच में देरी पर उठाए सवाल, जानें क्या कुछ कहा ?

Arvind Kejriwal SC Hearing

Arvind Kejriwal SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े आबकारी नीति संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में ‘देरी’ के लिए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पहले की केस फाइल पेश करने को कहा।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी से मामले में आरोपी पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को भी पेश करने को कहा।

बेंच मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दलीलें सुन रही है। उसने मामले की जांच में लिए गए समय पर ईडी से सवाल किया और कहा कि उसने कुछ चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए।बेंच ने ये भी पूछा कि मामले में गवाहों और आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए।ईडी की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि शुरुआत में केजरीवाल मामले की जांच के केंद्र में नहीं थे और उनकी भूमिका बाद में साफ हुई।

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उन्होंने कहा कि केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान सात-सितारा होटल में ठहरे थे, उनके कुछ बिल का भुगतान कथित रूप से दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने किया था।बेंच को राजू की ओर से एक नोट दिया गया जिसमें उन्होंने केजरीवाल की इस दलील का विरोध किया कि जांच एजेंसी ने सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है। मामले में दलीलों पर सुनवाई जारी है।केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था।

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और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका पर जवाब मांगा था।दिल्ली हाई कोर्ट ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं।

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