Ram Gopal Verma: मुंबई की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को तीन महीने की सजा सुनाई है और उनके खिलाफ एक गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।अंधेरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने मंगलवार को वर्मा को दोषी ठहराया।
Read also- Tamil Nadu: तूतुकुडी हवाईअड्डे पर बम मिलने की खबर निकली अफवाह, Airlines को मिले ई-मेल ने मचाया हड़कंप
अदालत ने फिल्म निर्माता को आदेश की तारीख से तीन महीने के अंदर शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। चूंकि आदेश पारित होने के समय वर्मा अदालत में मौजूद नहीं थे, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार सजा के निष्पादन के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ एक स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।वर्मा की कंपनी के खिलाफ 2018 में एक कंपनी ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने अप्रैल 2022 में 5,000 रुपये की नकद जमानत पर वर्मा को जमानत दे दी थी।
Read also- रणजी ट्रॉफी में नहीं चला ऋषभ पंत का बल्ला, एक रन बनाकर पवेलियन लौटे
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter

