लोकसभा में फाइनेंस बिल 2025 हुआ पारित, इस पुराने टैक्स की कहानी हुईं खत्म

Business Financial Bills:

Business Financial Bills: लोकसभा में संशोधित वित्तीय बिल 2025 पारित हो गया है। लोकसभा में ध्वनि मत से संशोधित वितीय बिल को पारित किया गया है।इसी के साथ लोकसभा से इस बिल को प्रक्रिया पूरी हो गई है।इस बिल के संशोधनों में एक बड़ा बदलाव ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स हटाने का है।इससे डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन एजेंसियों और ऑनलाइन कारोबार को राहत मिलेगी।

इन संशोधनों में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर 6 प्रतिशत डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स को खत्म करने सहित 25 संशोधन शामिल है।लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित वित्तीय बिल 2025 को पेश किया।

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वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत आयरकर दाताओं की सालाना 12 लाख रुपए की आय पूरी तरह से करमुक्त होगी और उससे थोड़ा अधिक आय पर कर का प्रभाव सीमित रहेगा।संशोधित फाइनेंस बिल में टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है।जीएसटी से जुड़े कुछ नियमों को सरल किया गया है वही घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की गईं है।लोकसभा में पारित हुए फाइनेंस बिल को अब राज्यसभा में लाया जाएगा इसी के साथ संसद में इस बिल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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